राजस्थान में अब नहीं होगी जेल! इन 11 कानूनों में दी जनता को बड़ी राहत
Saturday, Dec 13, 2025-07:04 PM (IST)
जयपुर। राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को आसानी से जेल की सजा नहीं हो सकेगी क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने 'राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025' को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है, और अब यह कानूनी रूप ले चुका है. विधि विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी होते ही यह अध्यादेश राज्य के 11 कानूनों में मामूली गलतियों के लिए दिए गए जेल के प्रावधानों को खत्म कर देगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर किन कानूनों बदलाव किए गए हैं..
राजस्थान में लागू हुए नए कानूनों के अनुसार अब यहां इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है। इस अध्यादेश से जिन कानूनों में सबसे बड़े बदलाव आए हैं और जिनसे जनता को सीधी राहत मिलेगी, वो इस प्रकार है:—
1. वन भूमि और ग्रामीण राहत
वन अधिनियम की धारा 26(1)(ए) के तहत वन भूमि में अनजाने में मवेशी चराने पर केवल जुर्माना लगेगा और वन को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति देनी होगी.
2. उद्योग और व्यापार को सुरक्षा
इंडस्ट्रियल यूनिट अधिनियम के तहत, राज्य से सहायता प्राप्त उद्योगों के प्रभारी पर निरीक्षण के दौरान बहीखाते या अन्य दस्तावेज पेश नहीं करने जैसे मामूली प्रक्रियात्मक अपराधों को अब केवल जुर्माने तक सीमित कर दिया गया है.
3. शहरी जीवन और जल प्रबंधन
जयपुर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड अधिनियम के तहत, सिविल लाइन में रुकावट डालने, बिना अनुमति सीवर लाइन का कनेक्शन जोड़ने, या पानी की बर्बादी जैसी मामूली गलतियों पर केवल जुर्माना लगाया जाएगा.
बताया जा रहा है कि राजस्थान में अब 'राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश' एक नया अध्याय शुरू कर रहा है. यह न केवल आम नागरिक के जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि राजस्थान को एक निवेश-अनुकूल और भ्रष्टाचार मुक्त गंतव्य के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा.
