राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला: 2 से अधिक बच्चे होने पर भी निकाय-पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे
Wednesday, Feb 25, 2026-04:47 PM (IST)
जयपुर: जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार इस संबंध में विधेयक भी लाएगी।
उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने बताया कि अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
कैबिनेट ने राजस्व अधिसूचना और आर्थिक निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी। आर्थिक अपराध नियंत्रण निदेशालय का मुख्यालय जयपुर में होगा और यह बैंकिंग फर्जीवाड़ा, ठगी, भूमि पर अवैध कब्जा, पंजीयन में फर्जीवाड़ा और टैक्स चोरी जैसी आर्थिक अपराधों पर निगरानी रखेगा। इसके लिए 107 पदों पर भर्ती की जाएगी।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर की आयरन अयस्क खान में 500 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। कंपनी 1.5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करेगी और 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कंपनी को जमीन डीएलसी दर से दोगुनी दर पर आवंटित की जाएगी।
राजस्थान मंडपम परियोजना के मॉडल में संशोधन किया गया है। पहले कुल परियोजना लागत लगभग 30055 करोड़ रुपये थी, जिसे घटाकर 5815 करोड़ रुपये किया गया है। राजस्व सृजन अब 5825 करोड़ रुपये अनुमानित है।
राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत चार मॉडल लागू किए जाएंगे। पहले दस इंडस्ट्रियल पार्कों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। 100 करोड़ रुपये तक निवेश पर 20%, 100–250 करोड़ रुपये पर 30 करोड़ रुपये और 250 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर 40 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर 50% राशि वापस की जाएगी।
सरकार ने कहा कि समय कम है और विकास की रफ्तार तेज करनी होगी। जिन क्षेत्रों में उद्योग कम हैं, वहां विशेष इंसेंटिव दिए जाएंगे। राज्य की औद्योगिक जमीन की पूरी जानकारी राज निवेश पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
