ACB को झटका: नन्नूमल पहाड़िया को क्लीन चिट बरकरार, सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट
Saturday, Jul 19, 2025-06:47 PM (IST)

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को बड़ा झटका देते हुए राजस्थान सरकार ने अलवर के तत्कालीन जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को क्लीन चिट देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया है। सरकार की इस 'नो-अपील' नीति के बाद अब यह मामला सिर्फ तत्कालीन भू-प्रबंध अधिकारी अशोक सांखला और एक दलाल के खिलाफ ही जारी रहेगा।
क्या है मामला?
अप्रैल 2022 में ACB ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन कलक्टर पहाड़िया, RAS अधिकारी अशोक सांखला और एक दलाल को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता की कंपनी दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही थी। आरोप था कि पहाड़िया ने ₹4 लाख मासिक और सांखला ने ₹50 हजार मासिक रिश्वत मांगी थी।
शिकायत की जांच के बाद ACB ने तीनों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर चार्जशीट भी दाखिल की थी।
हाईकोर्ट से मिली राहत
मार्च 2025 में हाईकोर्ट ने नन्नूमल पहाड़िया को आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि:
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शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांगने के स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं।
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रिश्वत की राशि भी सांखला के सहयोगी की स्कूटी से बरामद हुई, न कि पहाड़िया के पास से।
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गिरफ्तारी के समय पहाड़िया ने पद छोड़ दिया था (13 अप्रैल को तबादला और 18 अप्रैल को कार्यमुक्ति)।
सरकार ने क्यों नहीं की अपील?
ACB ने सरकार से विशेष अनुमति याचिका (SLP) के लिए अनुरोध किया था और पर्याप्त साक्ष्य भी सौंपे थे, लेकिन विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील न करने की राय दी। अब पहाड़िया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद हो गई है।
क्या रहेगा आगे?
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अब केस अशोक सांखला और दलाल के खिलाफ चलेगा।
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सांखला की याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है