कोर्ट ने राज्य सरकार को DPC के ज़रिए IPS पंकज चौधरी को सभी प्रमोशन देने का दिया निर्देश
Friday, Dec 19, 2025-04:48 PM (IST)
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जयपुर बेंच ने IPS पंकज चौधरी की प्रमोशन याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) के पास पेंडिंग सभी प्रमोशन और सुविधाएं देने का निर्देश दिया है।
करीब एक घंटे तक कोर्ट में चली सुनवाई
पंकज चौधरी के वकील अनुपम अग्रवाल, हाई कोर्ट ने क्रॉस-एग्जामिनेशन पूरा किया और कोर्ट के सामने उन सैकड़ों अधिकारियों का ब्यौरा रखा जो ACB में फंसे थे और जिन्हें पहले राज्य सरकार ने फर्जी एनकाउंटर के आरोपी अधिकारियों के साथ जेल भेजा था। उन्होंने बताया कि कैसे राज्य सरकार के पहचाने गए अधिकारियों, खासकर कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय और गृह विभाग ने मामले को उलझाए रखा और कई सालों तक जानबूझकर प्रमोशन रोके रखे। कोर्ट के दिए गए फैसलों को भी नज़रअंदाज़ किया गया। हाल ही में, केंद्रीय गृह सचिव, UPSC सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सहित कई अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चल रही है।
IPS पंकज चौधरी के प्रमोशन ने कोर्ट की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर मुहर लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद IPS पंकज चौधरी में कहा कि कोर्ट में समय ज़रूर लगता है, सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान के करोड़ों लोग, पंकज चौधरी का नाम सुनकर एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनाते हैं जो ईमानदार, बहादुर, निडर और अपने काम में माहिर है। संगठित असमानता, यातना और उत्पीड़न ने समय-समय पर अपना रंग दिखाया लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई जो राजस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर है।
