शिक्षा विभाग के पेंशनरों के लिए 27 अप्रैल को पहली पेंशन अदालत, मौके पर होगा समाधान
Monday, Mar 16, 2026-06:41 PM (IST)
जयपुर: राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए वर्ष में चार बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में वर्ष 2026 की पहली पेंशन अदालत 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस बार की पेंशन अदालत में विशेष रूप से शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों का समाधान किया जाएगा।
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण Mahendra Singh Bhuker ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन अदालत का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाएगा। इसमें शिक्षा विभाग के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों पर सुनवाई होगी, जो किसी कारणवश अब तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं।
उन्होंने बताया कि जिन पेंशनरों को अपनी पेंशन से संबंधित समस्या का समाधान करवाना है, वे निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या संबंधित कोषालय में जमा कर सकते हैं।
पेंशन अदालत में अधिकारियों द्वारा इन मामलों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके।
पेंशनर्स इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्या रख सकते हैं। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षा विभाग और पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी और उनके मामलों का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा।
