राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के एंट्री नियमों में बड़ा बदलाव: सिख अभ्यर्थी अब पहन सकेंगे कड़ा, पगड़ी और कृपाण
Thursday, Jul 31, 2025-03:12 PM (IST)

राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के एंट्री नियमों में बड़ा बदलाव: सिख अभ्यर्थी अब पहन सकेंगे कड़ा, पगड़ी और कृपाण
जयपुर, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान प्रवेश नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब से, राज्य के सभी विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में सिख अभ्यर्थी कड़ा, पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे. गृह विभाग ने इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहित सभी विभागों को भर्ती परीक्षा नियमों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है.
राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर सिख उम्मीदवारों की धार्मिक भावनाओं और गरिमा का पूरा सम्मान किया जाए. इसके साथ ही, सुरक्षा जांच के दौरान भी उनकी धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें परीक्षा केंद्र में कड़ा, पगड़ी और कृपाण के साथ प्रवेश दिया जाए. ये निर्देश सभी परीक्षा आयोजक संस्थाओं, जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रशासन को तुरंत लागू करने के लिए कहे गए हैं.
यह फैसला रविवार को जयपुर में हुई PJS (राजस्थान न्यायिक सेवा) भर्ती परीक्षा के दौरान एक घटना के बाद आया है, जब पंजाब से आई एक सिख छात्रा को कड़ा उतारने के लिए कहा गया था. इस घटना के बाद कई सिख संगठनों और अभ्यर्थियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, जिसमें उन्होंने कड़ा और कृपाण को सिख धर्म की पवित्र वस्तुएं बताया था और इसे अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था.
राजस्थान सरकार के इस फैसले का सुखबीर सिंह बादल ने स्वागत किया है. उन्होंने अपनी 'एक्स' पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दी गई है कि बपतिस्मा प्राप्त सिखों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो. उन्होंने मुख्यमंत्री से उन छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करने का भी आग्रह किया, जिन्हें कृपाण धारण करने के कारण अनुचित रूप से परीक्षा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था.
गौरतलब है कि राजस्थान में पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को कड़ा, चेन, ईयररिंग्स और मंगलसूत्र जैसी ज्वेलरी पहनकर परीक्षा केंद्र में एंट्री देने पर रोक थी. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कपड़ों पर लगे मेटल के बटन पर भी प्रवेश नहीं दिया जाता था. लेकिन, इस नए आदेश से सिख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, और वे भविष्य में आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में अपने धार्मिक आभूषण और वस्त्रों को पहनकर परीक्षा दे सकेंगे.