राजस्थान रोडवेज में लागू हुआ ओपीएस सिस्टम, रिटायर्ड और वर्तमान कर्मचारियों को 30 जून तक विकल्प भरने का दिया समय
Monday, May 01, 2023-07:45 PM (IST)

राजस्थान में रोडवेज के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जिन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है, वे 30 जून तक आवेदन कर ओपीएस का विकल्प ले सकते हैं। हालांकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब सीपीएफ या ईपीएफ के तहत मिलने वाली एकमुश्त राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ एकमुश्त खाते में जमा की जाएगी।
राजस्थान रोडवेज के एमडी नथमल डिडेल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ तभी मिलेगा जब वे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले पेंशन फंड और ग्रेच्युटी के अंतर को विकल्प पत्र भरकर 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराएंगे। यह राशि जमा करने पर कर्मचारी को जीपीएफ खाता आवंटित कर दिया जाएगा और पीपीओ जारी कर पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
आदेशों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 30 जून तक आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि वह पुरानी पेंशन योजना नहीं लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उन्हें 30 जून के बाद पुनः विकल्प पत्र भरने का समय नहीं दिया जायेगा। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित प्रावधान के अनुसार पेंशन निर्धारित की जायेगी।