आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ी, अब राजस्थान हाईकोर्ट में भी जोधपुर केस में अंतरिम जमानत बढ़ाने की तैयारी
Thursday, Aug 07, 2025-05:56 PM (IST)

जयपुर । गुजरात और राजस्थान में रेप मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय आसाराम को एक बार फिर गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने इलाज के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को 21 अगस्त 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में भी जोधपुर केस में अंतरिम जमानत बढ़वाने की याचिका दाखिल की जा सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को आसाराम की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें गुजरात हाईकोर्ट जाने को कहा था। अब चूंकि गुजरात में राहत मिल चुकी है, ऐसे में उनकी टीम राजस्थान में भी राहत के लिए प्रयास कर रही है।
राजस्थान में अपील अभी लंबित
जोधपुर में 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आसाराम को 2018 में पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर है, जो 21 जुलाई, 25 जुलाई और 1 अगस्त को लिस्टेड थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले जनवरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। फिर अप्रैल में गुजरात हाईकोर्ट की राहत खत्म होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था और कथित उपदेश देने तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना पर जवाब तलब किया था। हालांकि, बाद में 8 जुलाई को हाईकोर्ट की खंडपीठ (जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत माथुर) ने अंतरिम जमानत को 12 अगस्त तक बढ़ा दिया। अब, गुजरात हाईकोर्ट से 21 अगस्त तक की राहत मिलने के बाद, राजस्थान हाईकोर्ट में भी जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका दायर की जाएगी, यह लगभग तय है।