‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई: अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम प्रतिष्ठा का सवाल

Thursday, Jul 24, 2025-05:06 PM (IST)

कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स – कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ को लेकर उठे विवाद पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में यह तय हुआ कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी या उस पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। गौरतलब है कि 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता को केंद्र सरकार द्वारा गठित पैनल की सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा था। केंद्र सरकार ने फिल्म में 6 कट लगाने की सिफारिश की थी, जिसे निर्माता गौरव भाटिया पहले ही लागू कर चुके हैं। वहीं, आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट में फिल्म की रिलीज़ पर रोक बनाए रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि फिल्म से आरोपियों की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि पैनल की सिफारिशों के अतिरिक्त कोई और प्रतिबंध अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि फिल्म के कारण आरोपियों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, जबकि निर्माता को हुए नुकसान की भरपाई संभव है। फिल्म को पहले ही CBFC द्वारा प्रमाणपत्र मिल चुका है, जिसमें 55 कट लगाने का सुझाव दिया गया था। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की की सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि ‘उदयपुर फाइल्स’ रिलीज़ होगी या नहीं।


Content Editor

Raunak Pareek

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