जयपुर LPG ब्लास्ट मामले में BPCL-NHAI से पुलिस ने मांगी रिपोर्ट, इन सवालों पर मांगी गई जानकारी
Thursday, Dec 26, 2024-03:34 PM (IST)
जयपुर-अजमेर हाईवे पर 20 दिसम्बर को हुए एलपीजी टैंकर और कंटेनर के दुर्घटना के मामले में वेस्ट जिला पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस ने बीपीसीएल और एनएचएआई को एक पत्र भेजकर उनसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी है। इस पत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले में संज्ञान लेने का उल्लेख किया गया है, जिससे संबंधित विभागों से जल्द से जल्द जवाब देने की अपील की गई है।
सिंधी कैंप थाने के सीआई द्वारा यह पत्र भेजा गया है, जिसमें बीपीसीएल और एनएचएआई के प्रबंधकों से यह पूछा गया है कि 20 दिसम्बर को भांकरोटा के पास हुई दुर्घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी जाए। इसमें दुर्घटना से संबंधित एलपीजी वाहन के बारे में जानकारी मांगी गई है।
बीपीसीएल से पूछी गई जानकारी
बीपीसीएल के एलपीजी गैस टैंकर (नंबर HR 38 S 0741) के लिए सड़क परिवहन के नियम क्या हैं?
एलपीजी वाहन की सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश क्या हैं?
दुर्घटनाग्रस्त टैंकर का निर्माण कब हुआ, और यह कब से सेवा में था?
इस टैंकर का मालिक कौन है, और ड्राइवर की पहचान क्या है?
टैंकर कहां से भरा गया था, उसकी गंतव्य क्या थी, और उसमें कितनी गैस थी?
टैंकर की गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने की संभावना, और रात के समय परिवहन के दिशा-निर्देश क्या हैं?
एनएचएआई से पूछे गए सवाल
भांकरोटा के पास भारी वाहनों के लिए रिंग रोड पर क्लोवर लिफ बनाने का कार्य कब तक पूरा होना था?
क्लोवर लिफ का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था, और यह कब तक पूरा होना था?
निर्माण कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया, और इसके लिए क्या कारण हैं?
एनएचएआई ने समय पर काम न होने पर क्या कदम उठाए थे?
क्लोवर लिफ का निर्माण कार्य अब किस स्थिति में है, और इसे पूरा करने की तारीख क्या है?
भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के पास रोड कट कब से चालू है, और यह वैध है या नहीं? क्या यातायात पुलिस या प्रशासन ने इस पर कोई सुझाव दिए थे, और एनएचएआई ने उस पर क्या कदम उठाए थे?