पूर्व विधायक बीएल कुशवाह को 7 साल का कारावास
Thursday, Dec 12, 2024-02:58 PM (IST)
धौलपुर। धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में 29 नवंबर को वह सेवर जेल भरतपुर से जमानत पर बाहर आया है। उसके बाद एक और चिटफंड मामले में कोर्ट ने बीएल को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। जिसमें से 5 साल की सजा बीएल पूर्व में ही काट चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी के मामले में जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के कोर्ट ने बीएल को 7 साल की सजा सुनाई है। जहां ट्रायल के दौरान वह 5 साल पहले ही जेल में रह चुका है। राजस्थान की चिटफंड कंपनी गरिमा होम रियल स्टेट एवं एलाइड कंपनी ने जांजगीर-चांपा जिले के चांपा के लायंस चौक पर अपना दफ्तर खोला था। जहां कंपनी के झांसे में आकर क्षेत्र के कुछ लोग उससे जुड़ गए। कंपनी ने एजेंट के माध्यम से रकम जमा कराकर 5 साल में रकम दो गुना करने का लोगों को झांसा दिया। इस दौरान करीब 2 करोड़ 67 लाख 48 हजार 374 रुपए वसूलने के बाद कम्पनी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रफू चक्कर हो गई। इसके बाद निवेशकों ने जब दफ्तर में ताला देखा तो उन्हें ठगी का अहसास हुआ और वे हल्के बक्के रह गए। इसके बाद निवेशक दिलचंद देवांगन पुत्र किशन देवांगन ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर व धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह उर्फ बीएल कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया था। पांच साल मामला कोर्ट में चला। प्रकरण में गवाहों को सुनने और साक्ष्यों को परखने के बाद शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्व विजय अग्रवाल ने इस मामले में बीएल को दोषी पाया और उसे 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में बीएल 5 साल की सजा पहले की काट चुका है।
आपको बता दें कि इससे पहले साल 2012 में नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में साल 2016 से बीएल कुशवाहा सेवर जेल भरतपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है। बीएल के भाई व अन्य परिजन अभी भी चल रहे हैं फरार, छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी खोलकर लोगो से करोड़ो रूपये की ठगी करने के इस मामले में बीएल कुशवाह के भाई और अन्य परिजन अभी भी फरार चल रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार चिटफंड के इस मामले में शिवराम कुशवाह, बाल किशन कुशवाह, जितेंद्र कुमार व विजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ में मुकदमा दर्ज है। जो अभी तक फरार हैं। कोर्ट ने पुलिस को इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।