राजस्थान में 11 कलस्टर की 14 मदिरा दुकानों की ई-नीलामी 7 अगस्त को, आबकारी विभाग ने जारी किया शेड्यूल
Tuesday, Aug 04, 2026-04:53 PM (IST)
जयपुर। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानों के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण से शेष रही मदिरा दुकानों के 11 कलस्टर में 14 दुकानों का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके लिए 7 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन ई-नीलामी आयोजित होगी।
इच्छुक बोलीदाता विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल पर अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक बार पंजीकरण करने के बाद ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पहले राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर Citizen Category के तहत SSO ID बनाना अनिवार्य होगा।
10 मिनट के एक्सटेंशन के साथ जारी रहेगी बोली
विभाग के अनुसार ई-नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम 5 घंटे चलेगी। इसके बाद जब तक बोली लगती रहेगी, नीलामी 10 मिनट के डायनेमिक एक्सटेंशन के साथ आगे बढ़ती रहेगी।
बोलीदाता को न्यूनतम 10 हजार रुपये या इसके गुणांक में बोली बढ़ानी होगी। वहीं, एक बार में बोली को पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।
आवेदन शुल्क और अमानत राशि पहले जमा करना जरूरी
कलस्टरवार आवेदन शुल्क, संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राइस और अमानत राशि का विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इच्छुक आवेदकों को कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क और अमानत राशि 6 अगस्त की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन जमा करने की सलाह दी गई है।
विभाग ने कहा है कि समय पर ऑनलाइन भुगतान नहीं होने या तकनीकी कारणों से राशि जमा नहीं हो पाने के कारण नीलामी में भाग नहीं ले पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
प्रत्येक कलस्टर की ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करनी होगी। इसके अलावा बोली राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि अथवा Dynamic Earnest Money भी जमा करानी होगी।
