60 की स्पीड से तेज गाड़ी चलाई तो FIR के साथ रद्द होगा लाइसेंस
Thursday, Nov 06, 2025-05:51 PM (IST)
जयपुर। राजस्थान में तेज रफ्तार की वजह से बढ़ते हादसों के चलते आए दिन लोगों की जाने ज रही है। इसी वजह से अब इन पर लगाम लगाने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं जिनला गाड़ी चलाते समय में पालन करना ही होगा। इन नियमों के तहत अब 60 की स्पीड से कार या बाइक चलाने पर चालान ही नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज होने के साथ ही लाइसेंस भी रद्द होगा।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में कार या बाइक को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलाई तो अब आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अब तक ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सिर्फ चालान की कार्रवाई करके जुर्माना वसूलती थी। लेकिन अब सिर्फ चालान तक की कार्रवाई नहीं होगी बल्कि चालान के साथ आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। पिछले दिनों जयपुर शहर के हरमाड़ा क्षेत्र में हुए डंपर हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड पर मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है।
अमूमन देखा जाता है कि पहली या दूसरी बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान की कार्रवाई करती है। अगर कोई वाहन चालक बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई होती है। अब जयपुर ट्रैफिक पुलिस पहली बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ही लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा का कहना है कि ओवर स्पीड या शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव आरटीओ को भेजा जाएगा।
जयपुर शहर की कई सड़कों पर दुपहिया और चौपहिया वाहन तेज गति से चलने की शिकायतें मिलना सामान्य है। शहर के सबसे वीआईपी और व्यस्त माने जाने वाले जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर ज्यादातर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे तेज दौड़ते रहते हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अब जयपुर पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है। ओवर स्पीड के मामलों में वर्तमान में पुलिस प्रतिदिन करीब एक हजार वाहन चालकों का चालान करती है। अब यह कार्रवाई और सख्त होने वाली है।
शहर की अमूमन सभी सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कई मार्गों पर स्पीड चेक करने का सिस्टम भी लगा हुआ है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस इन कैमरों के जरिए निगरानी रखेगी। जो वाहन ओवर स्पीड में चलता पाया गया तो ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करेगी।
