जासूसी के मामले में तीन पाकिस्तानी नागरिकों को कठोर कारावास की सजा

2/23/2023 8:16:04 PM

जयपुर, 23 फरवरी (भाषा) जयपुर की एक अदालत ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जैसलमेर से भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के मामले में तीन पाकिस्तानी नागरिकों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस सेंगाथिर ने बृहस्पतिवार को बताया कि पाकिस्तानी नागरिक नंदलाल पाकिस्तान के वैद्य पासपोर्ट एवं वीजा पर जोधपुर आया और वहां की खुफिया एजेंसी ‘आईएसआई’ के इशारे पर जैसलमेर पहुंच कर भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर पाकिस्तान भिजवाने लगा।

उन्होंने एक बयान में बताया कि अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) इंटेलीजेंस द्वारा नंदलाल को जासूसी के आरोप में 20 अगस्त, 2016 को गोपीनीयता कानून (शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923) व 3/14 विदेशी अधिनियम 1946 में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान पाया गया कि जासूसी में आरोपी की मदद दो अन्य पाकिस्तानी नागरिक गोरी शंकर व प्रेमचंद कर रहे थे, जो लंबी अवधि के वीजा पर जोधपुर में रह रहे थे। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

सेंगाथिर ने बताया कि बाद में अनुसंधान में तीनों आरोपियों के विरूद्ध मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (जयपुर महानगर प्रथम) की अदालत में 16 नवंबर, 2016 को आरोपपत्र पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 3/9 के तहत दोषी पाये जाने पर सात साल के कठोर कारावास और धारा 10 में आरोपी गौरीशंकर व प्रेम चंद के दोषी सिद्ध होने पर एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।

वहीं आरोपी नंदलाल को धारा 3/14 विदेशी अधिनियम 1946 में दोषी पाये जाने पर दो साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


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PTI News Agency

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