राजस्थान में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती मंजूर
5/25/2022 7:16:54 PM
जयपुर, 25 मई (भाषा) राजस्थान सरकार ने एक जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अभिदान की मासिक कटौती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यहां बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, एक अप्रैल, 2022 से जीपीएफ के अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ की जाएगी तथा अप्रैल 2022 की कटौती भी मई 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में एक जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब एक जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी गई है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
यहां बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, एक अप्रैल, 2022 से जीपीएफ के अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ की जाएगी तथा अप्रैल 2022 की कटौती भी मई 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में एक जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब एक जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी गई है।
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