राजस्थान में सूचना देने में कोताही बरतने पर मालपुरा नगरपालिका के ईओ पर जुर्माना

9/22/2021 10:22:18 AM

जयपुर, 21 सितंबर (भाषा) राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना देने में कोताही बरतने पर मालपुरा नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी (ईओ) पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने एक अन्य मामले में बिजली वितरण कंपनी एवं चार चिकित्सा अधिकारियों पर भी इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार आयोग के सम्मुख मालपुरा के शशिप्रकाश ने अपील की थी कि उन्होंने कोई एक साल पहले कस्बे में शुष्क शौचालय की सफाई में लगे कर्मचारियों की सूची मांगी थी, परंतु नगर पालिका ने उनके आवेदन की उपेक्षा की।

आयोग ने पालिका अधिकारी से जवाब तलब किया। लेकिन पालिका प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने अप्रसन्नता व्यक्त की और अधिशासी अधिकारी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने नगर पालिका को निर्देश दिया है कि वह आगामी पंद्रह दिन में नागरिक को वांछित सूचना मुहैया करवाए।

एक अन्य मामले में आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर अजमेर विद्युत वितरण निगम के लोक सूचना अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने और वांछित सूचना 15 दिन में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

इसी तरह राज्य सूचना आयोग ने झालावाड़ जिले में इकलेरा, डग, मनोहर थाना और बकानी के चिकित्सा अधिकारियों पर अलग अलग मामलों में पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इन चारों मामलों में एक नागरिक ने मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से संबधित सूचनाओं के लिए वर्ष 2019 में अर्जी दी थी, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया। आयोग ने इन अधिकारियों को चार बार नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया, परंतु वे न तो सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने कोई जवाब दिया।

इस पर आयुक्त बारेठ ने नाराजगी जाहिर की और जुर्माने का आदेश दिया। जुर्माने की राशि इन अधिकारियों की तनख्वाह से काटी जाएगी।


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PTI News Agency

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