राजस्थान : जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए ‘जनजाति भागीदारी योजना’ को मंजूरी
7/23/2021 2:36:23 PM
जयपुर, 23 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। योजना की शुरूआत विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) पर होगी।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूर दे दी है। इसके तहत जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। इनमें सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल होंगे।
योजना के तहत वे कार्य ही अनुमत होंगे, जिनके माध्यम से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत भाग जनजाति समुदाय का हो। इसमें निजी भूमि पर योजना के तहत निर्माण अनुमत नहीं होगा।
इस योजना में किए जाने वाले कार्य तथा गतिविधियों के लिए जरूरी राशि का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा जन सहयोग, स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं या अन्य किसी सरकारी योजना, कार्यक्रम अथवा फंड से उपलब्ध कराना होगा। योजना के तहत 10 लाख रूपए तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, 10 लाख से अधिक और 25 लाख रूपए तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा 25 लाख रूपए से अधिक की स्वीकृतियां जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएंगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूर दे दी है। इसके तहत जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। इनमें सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण एवं मरम्मत, संवर्धन और संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल होंगे।
योजना के तहत वे कार्य ही अनुमत होंगे, जिनके माध्यम से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत भाग जनजाति समुदाय का हो। इसमें निजी भूमि पर योजना के तहत निर्माण अनुमत नहीं होगा।
इस योजना में किए जाने वाले कार्य तथा गतिविधियों के लिए जरूरी राशि का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा जन सहयोग, स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं या अन्य किसी सरकारी योजना, कार्यक्रम अथवा फंड से उपलब्ध कराना होगा। योजना के तहत 10 लाख रूपए तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, 10 लाख से अधिक और 25 लाख रूपए तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा 25 लाख रूपए से अधिक की स्वीकृतियां जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएंगी।
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