सूचना आयोग ने दो अधिकारियों पर सूचना मुहैया नहीं कराने पर जुर्माना लगाया

2/28/2021 8:22:22 PM

जयपुर, 28 फरवरी (भाषा) राजस्थान के राज्य सूचना आयोग ने नागरिको को आयोग की हिदायत के बावजूद सूचना मुहैया कराने में विफल रहने पर अलग-अलग मामलो में दो अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बीकानेर नगर निगम आयुक्त और जोधपुर डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता पर जुर्माना लगाते हुए बीकानेर के मामले में अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की है।
बीकानेर के अनवर हुसैन ने आयोग को शिकायत की जिसके मुताबिक आयोग के आदेश के बावजूद उसे बीकानेर नगर निगम आयुक्त ने वांछित सूचना नहीं दी।

आयोग ने हुसैन की अपील पर आठ मार्च 2019 कों निगम के तत्कालीन आयुक्त को सूचना मुहैया कराने का आदेश दिया था, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। सूचना आयुक्त राठौड़ ने इसे गंभीरता से लिया और नाराजगी जाहिर की।

आयोग ने सुनवाई के दौरान आयुक्त के प्रतिनिधि से देरी की वजह पूछी, लेकिन वे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस पर राठौड़ ने अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की है।

आयोग ने अधिकारी को 21 दिन में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है/ एक अन्य मामले में जोधपुर डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता पर भी 25 हजार जुर्माना लगाया है। उनके विरुद्ध जयपुर के ही पुरुषोत्तम शर्मा ने आयोग को शिकायत की और कहा आयोग के आदेश के बावजूद अधिकारी ने उन्हें सूचना नहीं दी है।
शर्मा की बीकानेर में इंडस्ट्री है और उन्होंने पांच बिन्दुओ में सूचना मांगी थी। उनकी अपील पर आयोग ने 25 अप्रैल ,2019 को जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी को आवेदक को सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया था, पर इतना वक्त गुजरने के बाद भी उन्हें सूचना नहीं दी गई।
आयोग ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी से देरी पर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन वे कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाए। इस पर आयोग ने नरागजी जाहिर की और जुर्माना लगाने का आदेश दिया।


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PTI News Agency

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