जोधपुर में 18 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू, होली-शीतलाष्टमी पर सख्ती
Saturday, Feb 28, 2026-01:31 PM (IST)
जोधपुर: होली और शीतलाष्टमी पर्व के मद्देनजर जोधपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 27 फरवरी से 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शहीन सी ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए।
जारी आदेश के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक स्थान पर सभा, जुलूस या अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले हथियार, लाठी या किसी भी प्रकार के घातक उपकरण लेकर चलने और उनका प्रदर्शन करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र के नवीनीकरण या उन्हें संबंधित थाने में जमा कराने के लिए ले जाने की छूट दी गई है। वहीं सिख समुदाय को धार्मिक परंपरा के तहत निर्धारित कृपाण रखने की अनुमति रहेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना तथा कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात अधिकृत कर्मियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक या घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने और उनका उपयोग करने पर भी रोक रहेगी। ऐसे पदार्थों को बंद डिब्बों या कांच की बोतलों में ले जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
इसके अतिरिक्त आयुक्तालय सीमा में बाहरी व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित हथियार लाने पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील हरकतें या अश्लील गायन करने पर कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान राह चलते वाहन चालकों या आम नागरिकों पर जबरन रंग, कीचड़, धूल, पानी या रंग भरे गुब्बारे फेंकना भी प्रतिबंधित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केवल शांति, सौहार्द और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि नागरिक बिना किसी भय के त्योहारों का आनंद ले सकें।
