चारागाह और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के सख्त आदेश, 1500 बीघा जमीन का मामला
Friday, May 01, 2026-05:12 PM (IST)
राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में चारागाह और वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने करीब 1500 बीघा जमीन से अवैध कब्जे हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। याचिका में बताया गया कि पंचायत बाजना क्षेत्र की चारागाह और वन भूमि पर निजी लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे पशुपालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिए कि संबंधित जमीन को तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराकर उसे दोबारा चराई के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए।
साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों की अनदेखी होने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यह निर्णय क्षेत्र में अवैध कब्जों पर कार्रवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है और इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
