दोषी आसाराम को राजस्थान उच्च न्यायालय से भी मिली राहत
Tuesday, Jan 14, 2025-05:01 PM (IST)
जोधपुर | यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अब राजस्थान उच्च न्यायालय से भी राहत मिल गई है । राजस्थान उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत माथुर को डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए राजस्थान में चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में भी अंतरिम जमानत देते हुए राहत दी है। आसाराम की तरफ से अधिवक्ता आरएस सलूजा और अधिवक्ता यशपाल सिंह ने पैरवी की । इससे पहले 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी थी । लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय में आसाराम को राहत नहीं मिली थी । इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम द्वारा उच्च न्यायालय में भी एक याचिका लगाई गई । जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।
यह अंतरिम जमानत आसाराम को 31 मार्च तक दी गई है । इसके साथ ही कई शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ लगाई है । इससे पहले आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत हेतु दर्जनों याचिकाएं खारिज हो चुकी है । सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत आसाराम की मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए स्वीकार की है । जिसमें माना गया है कि आसाराम को इलाज की आवश्यकता है। वहीं आपको बता दे कि आसाराम बापू को शर्तों में यह कहा गया कि उन्हें भीड़ में जाने की अनुमति नहीं होगी ना ही सत्संग कर सकते हैं इसके अलावा तीन पुलिसकर्मी 24 घंटे उनके साथ रहेंगे और उनके आने-जाने का तमाम खर्चा भी आसाराम की ओर से वहन किया जाएगा
दर्जनों याचिकाओं के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को तो स्वीकार कर लिया लेकिन माननीय न्यायालय में जमानत के साथ में शर्तें भी लगाई है जिसमें वह जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे इसके साथ ही उन्हें चिकित्सा उपचार लेकर 31 मार्च तक जोधपुर सेंट्रल जेल में लौटना होगा इस दौरान उन्हें मीडिया से भी दूरी बनाए रखनी होगी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सिर्फ आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर स्वीकार की है ऐसे में जमानत के दौरान आसाराम सिर्फ चिकित्सा उपचार ले सकेंगे।
इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में आसाराम को उनके मेडिकल ग्राउंड पर उपचार हेतु नवंबर माह में 12 दिन की अंतरिम पैरोल और और दिसंबर माह में 17 दिन की अंतरिम छूट दी थी जिसमें वह महाराष्ट्र के पुणे स्थित माधव बाग अस्पताल में चिकित्सा उपचार देने की बात कही थी इसके लिए आसाराम जोधपुर से हवाई मार्ग द्वारा पुणे भी गए थे और वापस इलाज के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल लौट आए राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इलाज के लिए दी गई छूट में भी कई शर्ते लगाई गई थी । शर्त अनुसार उन्हें अनुयायियों से मिलने की मनाही और पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में इलाज लेने की शर्त थी इस बीच में वे जोधपुर में भी अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दुष्कर्म मामले में 7 जनवरी को आसाराम बापू को राहत देते हुए 31 मार्च तक अंतरिम जमानत स्वीकार की थी वही राजस्थान दुष्कर्म मामले में अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी ऐसे में आसाराम बापू की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हेतु पिटीशन दायर की गई । राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद अब आसाराम जेल से बाहर आ पाएंगे।