धौलपुर सामूहिक हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा

4/26/2023 6:29:07 PM

धौलपुर. राजस्थान की धौलपुर जिले की एससी-एसटी कोर्ट ने करीब 15 साल पुराने हत्याकांड के मामले में बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है. इस हत्याकांड में चार लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. इस केस के तीन आरोपी जेल में है. सात आरोपी जमानत पर बाहर निकलने के बाद से फरार हैं. कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह केस काफी चर्चित रहा था. एससी एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि 9 जुलाई 2008 को पीड़ित जयपाल पुत्र रतन लाल जाटव निवासी धोन्धे का पूरा ने बाड़ी पुलिस थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने बताया कि उसके पिता रतनलाल,ताऊ नत्थीलाल,चाचा रामस्वरूप और भाई भंवर लाल, पप्पू नरेगा योजना से बन रही सड़क पर काम करने आए थे। तभी सुबह करीब 9:30 बजे कीर्तिराम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोन्धे का पुरा, सुरेश गुर्जर विक्रम, चंद्रभान उर्फ अट्टा,पूरन भगवान सिंह, राजू, गुड्डू,कल्ला, सुरेश ठाकुर और बच्चू सिंह सभी हथियारों से लैस होकर एक राय होकर पहुच गए। आरोपियों ने झगड़ा शुरू कर दिया और गाली गलौज देते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में नत्थी लाल रतनलाल रामस्वरूप और रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में आज सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने मुलजिम कीर्ति राम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोने का पूरा बॉडी को फांसी की सजा सुनाई है ओर दस लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में तीन आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं और सात मुलजिम जमानत के बाद से फरार चल रहे हैं।


Content Editor

Afjal Khan

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