"धर्मांतरण पर बुलडोज़र एक्शन का प्रावधान, राजस्थान विधानसभा में बिल पास"

Wednesday, Sep 10, 2025-12:37 PM (IST)

राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास, उल्लंघन पर आजीवन कारावास तक की सजा
जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी बिल पास कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने बहस में हिस्सा नहीं लिया और सदन में हंगामा करती रही।

बिल में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों पर कड़े प्रावधान किए गए हैं।

मुख्य प्रावधान

जबरन धर्मांतरण: दोषी पाए जाने पर 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना।

बार-बार अपराध: आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना।

संस्थाओं पर कार्रवाई: अवैध धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, रजिस्ट्रेशन रद्द और भवन जब्त या ध्वस्त करने की कार्रवाई।

लव जिहाद से जुड़े मामले: धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को कोर्ट से शून्य घोषित किया जा सकेगा।

प्रक्रिया का पालन अनिवार्य:

इच्छुक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से 90 दिन पहले कलेक्टर या एडीएम के पास आवेदन करना होगा।

धर्माचार्य को भी 2 माह पहले सूचना देनी होगी।

पूरी प्रक्रिया के बाद ही धर्म परिवर्तन मान्य होगा।

नियम तोड़ने पर 7 से 10 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना।

अतिरिक्त प्रावधान

सामूहिक धर्मांतरण होने पर संबंधित संपत्ति जब्त या ध्वस्त की जाएगी।

सभी अपराध गैर-जमानती होंगे।

धर्म परिवर्तन करने वाले को कलेक्टर के सामने पेश होकर अपनी पहचान और सहमति साबित करनी होगी।

सरकार का कहना है कि यह बिल जबरन और धोखे से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और इसे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देखा है।


Content Editor

Kailash Singh

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