भीलवाड़ा में दीपावली अभियान: 39 खाद्य सैंपल लिए, 1000 किग्रा खजूर नष्ट

Monday, Oct 13, 2025-03:23 PM (IST)

भीलवाड़ा । शुद्ध आहार-मिलावट पर वार दीपावली पर्व पर विशेष अभियान के तहत सेहत महकमा के अभिहित अधिकारी एवं सीएमएचओ डॉ. संजीव कुमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा मैसर्स चन्द्र प्रकाश विजय प्रकाश का निरीक्षण किया गया जहां से रिफाइन सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया | मैसर्स बालाजी मावा भंडार कानपुरा से मावे का नमूना लिया साथ ही सरेरी में मोतीलाल संपत राज के यहां से लाल मिर्ची पाउडर व नमकीन का नमूना लिए व निरीक्षण किया गया एफएसएसए अधिनियम एक्ट 2006 नियम 2011 जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । सीएमएचओ डॉ.संजीव शर्मा ने बताया की खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिए गये निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

1000 किलो खजूर फिकवाये 39 खाद्य सैम्पल लिए गए ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा भीलवाड़ा जिले में 39 खाद्य नमूने लिये गये एवं 1000 किग्रा खजूर नष्ट कराये गये अभियान के तहत अब तक कुल 39 खाद्य नमूने लिये गये एवं लगभग 3000 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मैसर्स मनीष फुट आशानगर, ईरास कोटा रोड भीलवाड़ा से 1 पिंडखजूर का नमूना लिया गया एवं गन्दगी एवं अनहाइजेनिक तरीके से पैक किए जा रहे 1000 किग्रा खजूर नष्ट कराये गये, मैसर्स देवनारायण मसाला उघोग आशानगर, इरास कोटा रोड भीलवाड़ा से लाल मिर्ची पाउडर एवं हल्दी पाउडर का नमूना लिया एवं मैसर्स-कैलाश नमकीन गोल प्याउ चौराया से नमकीन का सैम्पल लेकर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच हेतु भिजवाये जाएगे ओर इनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अभिहित अधिकारी एवं सीएमएचओ डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले ने अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओं को खाद्य अनुज्ञाा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नहीं बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाइयां इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पैकिंग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।

कार्यवाही टीम में यह थे। 
डॉ. अभिनव निर्वाण खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाड़ा राजेश कुमार त्रिपाठी, प्रयोगशाला सहायक प्रेमदत्त शर्मा, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल उपस्थित रहे। सीएमचो डॉ.शर्मा ने बताया की खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

 


Content Editor

Kuldeep Kundara

सबसे ज्यादा पढ़े गए