जिला कलेक्टर के निर्देश पर आधे घंटे के भीतर दिया गया कन्यादान योजना का लाभ

Saturday, Nov 23, 2024-11:03 AM (IST)

डीग। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल द्वारा पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित प्रकरण सामने आया जिसमें एक साल से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए आवेदन दिया गया था। परंतु विभाग द्वारा उक्त प्रकरण पर स्वीकृति दिए जाने के बाद भी परिवादी को योजना का लाभ नहीं मिला। परिवादी विशेष योग्यजन है और किसी भी प्रकार का संसाधन अथवा भूमि उनके पास नहीं है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि भरतपुर से नवीन जिला डीग गठित होने के पश्चात डीग के आवेदन पत्र पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। जिसके कारण परिवादी को लाभ नहीं दिया जा सका। जिला कलेक्टर ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे संबंधित अधिकारी से समन्वय कर जनसुनवाई के दौरान ही परिवादी को राहत प्रदान करें। अधिकारी के हरकत में आने के बाद प्रार्थी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ स्वयं कलेक्टर के हाथों से मिला। जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी अपने से ही पहल कर के आमजन की समस्या का निस्तारण करवाए ताकि पात्र व्यक्तियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इस दौरान कुल 13 परिवाद दर्ज किए गए जिनमें खाद्य सुरक्षा, बंटवारे, राजस्व में नाम शुद्धिकरण, चम्बल प्रोजेक्ट की लाइन डालने सहित अन्य परिवाद आए। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, विधवा की पुत्रियों, विशेष योग्यजन माता-पिता की पुत्रियों, आस्था कार्डधारी परिवार की पुत्रियों, पालनहार योजना में लाभान्वित पुत्री, अनाथ कन्या एवं महिला खिलाडी की स्वयं के विवाह पर उक्त परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम देय राशि 21000 रुपए है एवं दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर देय राशि 31000 रुपए है। वही स्नातक उत्तीर्ण होने पर 41000 की राशि देय होती हैं। गौरतलब है कि एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल आवेदक को 10000 अतिरिक्त सहायता दी जाती है। आवेदक आवेदन की प्रक्रिया ई-मित्र सेंटर के माध्यम से एसजेएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अधिकतम दो पुत्री के विवाह तक योजना का लाभ दिया जाता है। विवाह के बाद अधिकतम 6 माह के समय में ई-मित्र से आवेदन करना आवश्यक है। वर की न्यूनतम आयु 21 व वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य हैं।


Content Editor

Kailash Singh

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