बारां में अवैध मैरिज गार्डन सीज: यूडी टैक्स बकाया और फायर NOC नहीं होने पर कार्रवाई

Wednesday, Feb 25, 2026-06:37 PM (IST)

बारां: बारां शहर में अवैध रूप से संचालित एक मैरिज गार्डन के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया। यह कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त भुवनेश मीणा के निर्देश पर की गई। परिषद की टीम ने झालावाड़ रोड स्थित कृष्णा पैराडाइज मैरिज गार्डन पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।

 

नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार जांच में पाया गया कि गार्डन संचालकों ने शहरी विकास (यूडी) टैक्स जमा नहीं कराया था। इसके अलावा अग्निशमन विभाग से अनिवार्य फायर एनओसी (No Objection Certificate) भी प्राप्त नहीं की गई थी। इन आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में भी यहां लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिससे आमजन की सुरक्षा को खतरा बना हुआ था।

 

परिषद प्रशासन ने बताया कि इससे पहले गार्डन संचालकों को बकाया राशि जमा कराने और आवश्यक अनुमतियां प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित समयावधि में निर्देशों की पालना नहीं होने और नियमों की लगातार अनदेखी के चलते परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर गार्डन को सीज कर दिया।

 

नगर परिषद का कहना है कि शहर में बिना अनुमति या अधूरी अनुमतियों के साथ संचालित हो रहे मैरिज गार्डन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन गार्डनों के पास फायर सुरक्षा प्रमाणपत्र, यूडी टैक्स भुगतान रसीद या अन्य आवश्यक स्वीकृतियां नहीं हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

परिषद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य मैरिज गार्डन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच की जाएगी।

 

इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य संचालकों में भी हलचल देखी जा रही है और कई गार्डन संचालक अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने में जुट गए हैं।


Content Editor

Anil Jangid

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